उत्तर प्रदेश आय/जाति/निवास – eDistrict UP Login & Certificate Status
दरअसल इस राज्य में प्रमाण पत्र आवेदन और सत्यापन आदि के सभी कार्य UP eDistrict पोर्टल के जरिए सम्पन्न होते हैं। ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए आपको E District UP पोर्टल पर उपलब्ध सभी महत्वपूर्ण सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी के साथ-साथ eDistrict UP Login प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आदि के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे।
पोर्टल का नाम | eDistrict UP (उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) |
पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं | प्रमाण पत्र सेवाएं, अनुज्ञप्ति सेवाएं, राजस्व सेवाएं, सेवा अवलोकन आदि। |
ई-डिस्ट्रिक्ट होम | https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ |
eDistrict UP
उत्तर प्रदेश में आपके काफी सारे सरकारी कार्यों के लिए आपके पास UP Caste Certificate, Income Certificate & Domicile Certificate इत्यादि का होना बेहद ही जरूरी है, हालांकि सामान्य श्रेणी (General) के लोगों के लिए Caste Certificate (जाति प्रमाणपत्र) की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में आज eDistrict UP Nic In पर आप अपने जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र आदि के ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन के बारे में विस्तार से जानेंगे।
EDISTRICT.UP.NIC.IN
EDISTRICT.UP.NIC.IN : उत्तर प्रदेश में Caste Certificate (जाति प्रमाणपत्र), Income Certificate (आय प्रमाणपत्र) और Domicile Certificate (निवास प्रमाणपत्र) आदि बनवाने/सत्यापन का कार्य उत्तर प्रदेश के जनसेवा पोर्टल edistrict.up.nic.in “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” के माध्यम से होता है।
हालांकि आपको ये सारे प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आपके नजदीकी जनसेवा केंद्र के पास जाना होगा। यहाँ आपके ये दस्तावेज 2-3 दिनों के अंदर आसानी से बन जाएंगे।
EDISTRICT UP GOV IN
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई इस वेबसाइट edistrict up gov in पर पेन्शन, विनमय, खतौनी, प्रमाण पत्र, शिकायत , जन वितरण प्रणाली, राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाओं को शामिल किया गया है।
राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश कॆ सभी जिलो में इस परियोजना कॊ लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा सेवाओं के वितरण हेतु कई जनसेवा केन्द्र स्थापित कियॆ है। यह सभी जनसेवा केन्द्र पंचायत स्तर पर जिला सॆवा प्रदाता (डी.एस.पी.) संस्था द्वारा स्थापित कियॆ जा रहे हैं, ज्यादा जानकारियों के लिए आप https://edistrict.up.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।
eDistrict UP Login
अगर आप प्रमाणपत्रों की स्थिति की जाँच करना और पोर्टल पर इन सबसे जुड़े अन्य कई कार्य करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के जनसेवा पोर्टल eDistrict UP Login पेज पर जाना होगा, और मांगी गई जानकारियों को भरना होगा।
E District Login UP : उपरोक्त बॉक्स में अपना लॉगिन प्रकार चुनें और फिर अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं।
EDISTRICT.UP.NIC.IN Certificate Status
EDISTRICT.UP.NIC.IN Certificate Status : इसके अलावा अगर आप चाहें तो EDISTRICT.UP.NIC.IN पर अपना Certificate Status भी चेक कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां जाकर मुख्य पेज पर दिख रहे “आवेदन की स्थिति” लिंक पर क्लिक करके उसमें मांगी गई जानकारियों को भरना होगा।
- इसके अलावा अगर आप चाहें तो, हमारे “महत्वपूर्ण लिंक्स” सेक्शन में मौजूद लिंक की मदद से भी आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।
eDistrict UP Certificate Verification
eDISTRICT Verification UP : जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र) और निवास प्रमाणपत्र आदि बन जाने के बाद आप चाहें तो इसका सत्यापन घर बैठे कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको eDistrict UP पोर्टल “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” पर जाना होगा।
- पोर्टल “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” पर जाने के बाद आपको मुख्य पेज पर ही “प्रमाणपत्र का सत्यापन” नामक लिंक दिखाई देगा।
- उसपर क्लिक करके वहां आप अपने प्रमाणपत्र का क्रमांक संख्या डालकर अपने प्रमाणपत्र का सत्यापन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण सूचना – जिन नागरिकों के जाति, आय प्रमाण पत्र 2015 से पहले के बने थे, अब उनका ऑनलाइन सत्यापन नहीं होगा, 2015 से पहले बने प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए उन्हें तहसील जाना होगा। हालांकि वे नागरिक चाहें तो नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन दे सकते हैं।
Validity Of Domicile Certificate / मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता
मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता : मूल निवास प्रमाणपत्र (Domicile certificate) अधिकतम 3 साल के लिए वैध हो सकता है, लेकिन कई परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल 3 साल से ज्यादा समय के बाद भी किया जा सकता है।
ऐसे में अगर आपके पास भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (निवास प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of Domicile Certificate अर्थात मूल निवास प्रमाण पत्र (niwas praman patra ki validity) की वैधता बनी रहे।
Validity Of Caste Certificate
जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate) अधिकतम 3 साल के लिए हो सकता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल 3 साल से ज्यादा समय के बाद भी किया जा सकता है।
ऐसे में अगर आपके पास भी आपका निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (जाति प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of Caste Certificate बनी रहे।
Validity Of Income Certificate
आय प्रमाणपत्र (Income Certificate) अधिकतम 3 साल के लिए हो सकता है, ऐसे में अगर आपके पास भी आपका निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (आय प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of Income Certificate बनी रहे।
eDistrict Application Status / आवेदन की स्थिति
इ डिस्ट्रिक्ट (eDistrict) आय या निवास के आवेदन की स्थिति देखने का तरीका निम्नलिखित है।
- सबसे पहले https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर क्लिक करे।
- इ-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के होम पेज पर जाएँ।
- आवेदन की स्थिति के लिंक पर क्लिक करे।
- आपके स्क्रीन पर एक स्टेटस ट्रैकिंग फॉर्म खुलेगा।
- अपना इ-डिसट्रिक्ट एप्लीकेशन नंबर डालें।
- सर्च बटन पर क्लिक करे और यूपी इ डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन स्टेटस देखें।
उपरोक्त चरणों का पालन करके आप आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति & निवास प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति & जाति प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
UP Online
उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया के तर्ज पर अपनी कई सारी कार्यप्रणालियों को ऑनलाइन – UP Online कर दिया है, ऐसे में इस प्रदेश में रहने वाले लोग अब अपने किसी भी जरूरी कार्य के लिए घर बैठे आवेदन दे सकते हैं।
इसके अलावा इस प्रदेश के उम्मीदवार UP Online पोर्टल पर मौजूद सेवाओं के बारे में जरूरी सूचना अपने फ़ोन या डेस्कटॉप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर कार्य के लिए सरकारी दफ्तर जाना पुरानी बात हो चुकी है।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़े कुछ प्रश्न
eDistrict उत्तर प्रदेश पोर्टल पर अपना Certificate Status देखने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लिकेशन नंबर डालकर सर्च करना होगा।
उत्तर प्रदेश में अपना आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क करें।
वैसे तो आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र 2 से 3 दिनों में बन जाता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।
UP Edistrict Login कैसे करें?
UP Edistrict Login करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन पेज पर अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालना होगा।
हमने इस लेख के माध्यम से आपको E District UP पोर्टल पर आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र बनवाने और EDISTRICT.UP.NIC.IN Certificate Status और Edistrict Login संबंधित संक्षिप्त जानकारी दी है। ज्यादा जानकारियों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट – edistrict up gov in पर विजिट कर सकते हैं।
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