अहम फैसला : रिटायरमेंट के बाद डिग्री कालेज प्रवक्ता को नियमित करें
प्रयागराज, विधि संवाददाता । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता रहीं डॉ सुशीला जोशी को उनके रिटायरमेंट के तीन साल बाद सेवा में नियमित करने का आदेश दिया है। डॉ. जोशी का नियमितीकरण उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक अर्हता पूरी न करने के आधार पर रोक दिया था।
हाईकोर्ट ने इसे सही नहीं माना और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा व उच्च शिक्षा निदेशक के आदेश को रद्द करते हुए याची को न सिर्फ सेवा में नियमित करने का निर्देश दिया बल्कि उनका सभी बकाया वेतन व अन्य भत्ते आदि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को पेंशन में भी नियमितीकरण के सभी लाभ देने को है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन 12 सप्ताह में कर लिया जाए। उसके बाद आदेश का पालन करने पर याची को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भी भुगतान करना होगा।
सरकार चाहे तो ब्याज की रकम की वसूली विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डॉ. सुशीला जोशी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया । याची के अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह के अनुसार याची का चयन 1987 में उत्तरकाशी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चरर के रूप में हुआ था।
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