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हाईकोर्ट के 415 शिक्षकों की पदोन्नति निरस्त करने के बाद सभी शिक्षकों को पदोन्नति से पूर्व वाले स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने के दिए गए आदेश

परिषदीय स्कूलों में वर्ष 2015 में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की पदोन्नति हुई थी, अब शिक्षक हुए परेशान

हाईकोर्ट के 415 शिक्षकों की पदोन्नति निरस्त करने के बाद बीएसए ने सभी शिक्षकों को पदोन्नति से पूर्व वाले स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने के दिए आदेश


बुलंदशहर । बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में तैनात 415 शिक्षकों की पदोन्नति निरस्त हो गई है। कोर्ट का आदेश मिलने पर इन सभी शिक्षकों को बीएसए ने आदेश जारी कर पदोन्नति से पूर्व वाले स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद पदोन्नत शिक्षकों परेशान हैं।


जिले के परिषदीय स्कूलों में वर्ष 2015 में 415 प्राइमरी के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की पदोन्नति हुई थी। बताया गया कि पदोन्नति के लिए बनी वरिष्ठता सूची पर सवाल खड़े हुए, मगर इसके बावजूद भी शिक्षकों को पदोन्नत कर दिया गया।

मामले में शिक्षक नेता वेदप्रकाश गौतम सहित आदि ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। लंबे समय तक सुनवाई चली और शासन से लेकर जिला स्तर तक के अफसरों को अदालत में तलब किया गया।

लेकिन अब कोर्ट के आदेश के क्रम में नौ दिसंबर को बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सूची में शामिल जिले के सभी 415 शिक्षकों की पदोन्नति को निरस्त करने का आदेश दिया है।

बीएसए डा. लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि कोर्ट के निर्देश व बेसिक शिक्षा सचिव के आदेश मिलने पर इन सभी शिक्षकों की पदोन्नति निरस्त करने का पत्र जारी कर दिया है। आदेश दिए हैं कि पदोन्नति में शामिल सभी शिक्षक अब अपने पूर्व के विद्यालय में कार्यभार तत्काल ग्रहण करें। 




बुलन्दशहर में 2015 में हुए 415 शिक्षकों के पदोन्नति आदेश निरस्त करते हुए मूल विद्यालय वापसी का आदेश






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